ऐ मुहब्बत जिंदाबाद पर अंकुश…18 महीने से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं

जे.पी.सिंह

वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ

एक और उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और भी कठोर बना दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों से धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पास स्थानांतरित किए जाने के लगभग 18 महीने बाद भी याचिकाओं पर सुनवाई होनी बाकी है। इनमें संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है पर ‘न्याय में विलंब अन्याय है’ तथा ‘वादकारी का हित सर्वोच्च है’ का अपना नारा खुद सुप्रीम कोर्ट भूल बैठी है।

वर्ष 2020 से, कई भाजपा शासित राज्यों ने कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए हैं, जो केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी घोषित करते हैं। 16 जनवरी, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वकीलों को संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, “प्रतिवादियों (गुजरात कानून के खिलाफ चुनौती) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही के मद्देनजर, इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं को क्लब करने और स्थानांतरित करने के उद्देश्य से इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की जाएगी। हम इन कार्यवाहियों को 30 जनवरी, 2023 तक स्थगित करते हैं। इस बीच यदि स्थानांतरण याचिका दायर की जाती है, तो इसे सूचीबद्ध करने की अगली तिथि पर याचिकाओं के वर्तमान बैच के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।”

गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और यूपी की याचिकाएं स्थानांतरित कर दी गईं जबकि जुलाई 2023 में हरियाणा कानून के खिलाफ़ एक चुनौती जोड़ी गई। हालांकि, स्थानांतरण याचिकाएं दायर होने के बावजूद, मामलों की सुनवाई नहीं हुई है। मामले की स्थिति के आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनवरी 2023 से अब तक की छह सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़े नए मामलों को ही बैच में जोड़ा है।

2020 से, कई भाजपा शासित राज्यों ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए हैं जो केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी घोषित करते हैं। जबकि इन सभी कानूनों की एक सामान्य विशेषता धर्मांतरण के लिए राज्य की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, राज्य की मंजूरी के बिना अंतर-धार्मिक विवाहों को “अमान्य” घोषित करना और पुरुष पर यह साबित करने का बोझ उलटना कि महिला का धर्मांतरण वैध है। इन कानूनों में पांच से दस साल की जेल की सजा सहित दंडात्मक परिणाम भी निर्धारित किए गए हैं।

इसके बाद इन कानूनों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई। अगस्त 2021 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम आदेश में रोक लगा दी, जिसमें सबूतों के उलट बोझ, धर्मांतरण से जुड़े अंतर-धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध और परिवारों को ऐसे विवाह को चुनौती देने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का विचार बनाया गया था।

मंगलवार 31 जुलाई 24 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। यह मूल 2021 धर्मांतरण विरोधी कानून में तीन बदलाव करता है: अब कोई भी इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है, अपराधों के लिए दंड को और अधिक कठोर बना दिया गया है, और अभियुक्त के लिए जमानत हासिल करने के कानूनी मानक को अत्यधिक ऊंचा कर दिया गया है, जो मादक पदार्थों और धन शोधन पर अंकुश लगाने वाले कानूनों के बराबर है। यूपी के संशोधित धर्मांतरण विरोधी कानून में जमानत मिलना नशीले पदार्थों और धन शोधन के अपराधों जितना ही कठिन हो गया है।

इन बदलावों का औचित्य क्या है? विधेयक में कारणों के विवरण में कहा गया है कि वर्तमान अधिनियम को “अवैध धार्मिक रूपांतरण के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, तथा अवैध धार्मिक रूपांतरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों और संगठनों की संगठित और योजनाबद्ध गतिविधियों” के मद्देनजर “जितना संभव हो सके उतना कठोर” बनाया जाना चाहिए।
यह स्पष्ट नहीं है कि जिन विदेशी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों और संगठनों का उल्लेख किया गया है, वे कौन हैं और वे कथित रूप से किस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का कारण बन रहे हैं।

2021 में विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून विवाह, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी घोषित करता है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे कम से कम एक महीने पहले सरकार को सूचित करना होगा।

जाहिर तौर पर “लव जिहाद” के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया यह कानून हिंदुत्व समूहों द्वारा समर्थित एक षड्यंत्र सिद्धांत है, जो दावा करते हैं कि मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर रहे हैं। राज्य में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार , 1 जनवरी, 2021 से 30 अप्रैल, 2023 के बीच इस अधिनियम के तहत 427 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 833 गिरफ्तारियां हुईं।

कानून की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसने मार्च 2023 के बाद से इस मामले में सुनवाई नहीं की है। इस वर्ष मई में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि यह कानून असंवैधानिक प्रतीत होता है। इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसे संशोधनों को आगे बढ़ाया है, जिनसे अंतर-धार्मिक जोड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित पुरुषों के खिलाफ कानून के दुरुपयोग में वृद्धि होने की आशंका है।

संशोधनों के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी दंडों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अधिनियम के तहत किसी भी गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए सजा को एक से पांच साल के कारावास से बढ़ाकर तीन से दस साल के कारावास के बीच कर दिया गया है। न्यूनतम जुर्माना भी पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दिया गया है। नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से संबंधित किसी भी गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए सजा को दो से दस साल की कैद से बढ़ाकर पांच से चौदह साल की जेल की सजा कर दी गई है। न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।

सामूहिक धर्मांतरण के लिए सज़ा तीन से दस साल की जेल से बढ़ाकर सात से चौदह साल की कैद कर दी गई है। न्यूनतम जुर्माना 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है।
संशोधन में एक नया अपराध भी शामिल किया गया है: किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से उससे शादी करने,

उसकी तस्करी करने या उसे बेचने के लिए दबाव डालना या प्रलोभन देना। इसके लिए कम से कम बीस साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

मूल अधिनियम के तहत, केवल पीड़ित व्यक्ति या उनके रिश्तेदार ही गैरकानूनी धर्मांतरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा सकते थे।पिछले साल अनुच्छेद 14 के तहत अधिनियम के तहत दर्ज 101 प्राथमिकी रिपोर्टों के अध्ययन से पता चला कि 63 मामलों में – यानी अध्ययन किए गए मामलों का 62.3% – शिकायतकर्ता पीड़ित या पीड़ित का रिश्तेदार नहीं था। इन तीसरे पक्ष के शिकायतकर्ताओं में से एक महत्वपूर्ण संख्या हिंदूवादी संगठनों के सदस्य थे।संशोधन के साथ, ऐसी शिकायतों को अब कानूनी दर्जा मिल जाएगा। इससे संभवतः अधिनियम के तहत शिकायतों की संख्या में वृद्धि होगी।

अब जमानत को कठोर बना दिया गया हैं। कल अधिनियम में लाया गया संभवतः सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव है।संशोधित जमानत प्रावधान में कहा गया है कि अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि सरकारी वकील को जमानत का विरोध करने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, अगर सरकारी वकील जमानत का विरोध करता है, तो सत्र न्यायालय केवल तभी जमानत दे सकता है जब “यह मानने के लिए उचित आधार हों कि (आरोपी) ऐसे अपराध का दोषी नहीं है” और यह कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में जमानत प्रावधानों के बिल्कुल समान है। यदि किसी पर इन अधिनियमों के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो जमानत हासिल करना लगभग असंभव है क्योंकि जमानत के मानक को जमानत प्रावधान की भाषा द्वारा उलट दिया जाता है: आरोपी को दोषी माना जाता है और उन्हें मामले में अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, मुकदमे से पहले, जमानत के चरण में ही।

वेबसाईट आर्टिकल 14 ने जनवरी 2021 और जून 2023 के बीच सत्र न्यायालयों द्वारा अधिनियम के तहत अभियुक्तों के लिए दिए गए 37 जमानत आदेशों का अध्ययन किया: इसमें पाया गया कि 78.3% मामलों में – यानी 29 मामलों में जमानत दी गई।अधिकांश जमानत खारिजियां प्रक्रियागत खामियों के कारण हुईं, जिनमें कथित पीड़ित से संबंधित न होने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना भी शामिल है। शिकायतकर्ताओं की बढ़ती पहुंच और जमानत मिलने में बढ़ती कठिनाई के कारण, ऐसे मामलों में जमानत आदेश दिए जाने की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।

इस अधिनियम को मूलतः अध्यादेश के रूप में घोषित किये जाने के तुरंत बाद, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं, साथ ही कई अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों द्वारा पारित इसी प्रकार के कानूनों को भी चुनौती दी गई। ये याचिकाएं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। हालांकि, इस मामले की सुनवाई 17 मार्च, 2023 के बाद से पीठ द्वारा नहीं की गई है और अगली सुनवाई के लिए अदालत द्वारा कोई तारीख तय नहीं की गई है।

इस बीच, मई में पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा इस अधिनियम से जुड़े एक अलग मामले की सुनवाई की गई, जिसमें मिश्रा ने अदालत में टिप्पणी की थी कि “कानून कुछ हद तक [संविधान के] अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता प्रतीत हो सकता है”।अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है।

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