क्या मौत के बाद प्रजनन का अधिकार है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर संसद को विचार करना चाहिए
जे.पी.सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ
क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप मौत के बाद भी बच्चा पैदा कर सकते हैं बशर्ते आपने अपना वीर्य/अंडाणु संरक्षित करा रखा हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह सर गंगाराम अस्पताल को निर्देश दिया कि वह एक मृत व्यक्ति के संरक्षित किए गए वीर्य को उसके माता-पिता को सौंपे ताकि वे सरोगेसी के जरिए उसके वंश को आगे बढ़ा सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्पर्म या एग के मालिक की सहमति पहले से मौजूद हो तो उसकी मृत्यु के बाद सहायक प्रजनन तकनीक (जैसे सरोगेसी) के जरिए बच्चा पैदा करने पर कोई रोक नहीं है। मौत के बाद प्रजनन का मतलब एक या दोनों जैविक माता-पिता की मृत्यु के बाद सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग करके गर्भधारण की प्रक्रिया से है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत अगर मृत व्यक्ति की सहमति का प्रमाण दिया जाता है, तो मृत्यु के बाद प्रजनन करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मामले पर विचार करेगा कि क्या मृत्यु के बाद प्रजनन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किसी कानून, अधिनियम या दिशा-निर्देश की आवश्यकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता के बेटे, जो कैंसर से पीड़ित था, ने 2020 में कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले अपने वीर्य को फ्रीज करवा दिया था।
डॉक्टरों ने बताया था कि कैंसर के इलाज के कारण वह भविष्य में संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने आईवीएफ लैब में अपने स्पर्म को संरक्षित करने का निर्णय लिया। बेटे की मृत्यु के बाद, उसके माता-पिता ने अस्पताल से उसके वीर्य का नमूना प्राप्त करने की मांग की लेकिन अस्पताल ने उचित अदालत के आदेश के बिना इसे सौंपने से इनकार कर दिया।
अदालत ने 84 पन्नों के अपने फैसले में कहा-
इस याचिका ने संतान उत्पन्न करने के कानूनी और नैतिक पहलुओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। अदालत ने कहा कि माता-पिता को अपने मृत बेटे की अनुपस्थिति में पोते या पोती को जन्म देने का अवसर मिल सकता है। ऐसे मामलों में अदालत के सामने केवल कानूनी मुद्दे ही नहीं, बल्कि नैतिक, आचारिक और आध्यात्मिक प्रश्न भी खड़े होते हैं। सर गंगाराम अस्पताल को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता दंपती को उनके अविवाहित मृत बेटे के संरक्षित वीर्य को सौंप दे ताकि वे सरोगेसी की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पारिवारिक वंश को आगे बढ़ा सकें।
इस अनोखे मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस सिंह ने कई बातें स्पष्ट कीं। कोर्ट ने कहा कि मृतक अच्छी तरह से जानता था कि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका कोई जीवनसाथी भी नहीं था। उसका इरादा सीमेन सैंपल का इस्तेमाल कर बच्चा पैदा करने का था। हो सकता है कि उसे कीमोथेरेपी के बाद जीवित रहने की उम्मीद रही हो लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था। कोर्ट ने इसे मृतक की अंतिम इच्छा के रूप में भी देखा। कोर्ट ने कहा कि युवक के निधन के बाद, माता-पिता उसके उत्तराधिकारी हैं, और सीमेन सैंपल एक आनुवंशिक सामग्री के नाते संपत्ति है, जिसे पाने का माता-पिता को हक है।
कोर्ट ने माना कि आधुनिक विज्ञान ने बच्चे पैदा करने में असमर्थ दंपतियों को बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाया है। ऐसी स्थिति में दादा-दादी की अपने युवा मृत बेटे की विरासत को आगे बढ़ाने की आशा को खत्म नहीं किया जा सकता। दादा-दादी अपने पोते-पोतियों का पालन-पोषण करने में सक्षम हैं। हाई कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए इस जजमेंट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजे जाने का निर्देश दिया ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या मृत्यु के बाद प्रजनन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किसी कानून, अधिनियम या दिशानिर्देशों की जरूरत है।
क्या मौत के बाद प्रजनन का अधिकार है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर संसद को विचार करना चाहिए। एक मामला केरल का भी है जहां मृतक की लिखित सहमति नहीं थी। अगस्त 2024 में, एएन अनु ने केरल उच्च न्यायालय में अपने बीमार पति की प्रजनन कोशिकाओं को सहायक प्रजनन के लिए संरक्षित करने की याचिका दायर की। हालांकि कृत्रिम प्रजनन तकनीक को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता थी।
एएन अनु ने तर्क दिया कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। समस्या यह थी कि सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) (एआरटी) अधिनियम 2021 केवल तभी आनुवंशिक सामग्री के संरक्षण की अनुमति देता है जब इसे चाहने वाला युगल “लिखित और सूचित सहमति” प्रदान करता है। अनु के पति ने अपनी मृत्यु की योजना नहीं बनाई थी और न ही उन्होंने लिखित रूप में मरणोपरांत पुनरुत्पादन के लिए सहमति दी थी।
न्यायालय ने पति की सहमति के बिना ही उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पोस्टमॉर्टम मामलों के लिए योजना की कमी और ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानूनों की अनुपस्थिति के कारण इन नैतिक दुविधाओं का उत्तर संसद के बजाय न्यायालय में दिया जाता है, जबकि अन्य देशों में से कई देशों में सख्त नियम हैं या मरणोपरांत प्रजनन पर प्रतिबंध है।
मृत्यु के विषय से जुड़ी असहजता और मृत्यु साक्षरता की कमी के कारण युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में शव-परीक्षा से संबंधित योजना का अभाव आम बात है। यह स्थिति तब है जब देश में असामयिक और अचानक होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार , 2017 में 9.7 मिलियन भारतीयों की असामयिक मृत्यु हुई। 2022 में, लगभग 56,000 लोगों को कैंसर, हृदय रोग, पुरानी सांस की बीमारियों और मधुमेह के कारण अचानक और तात्कालिक मृत्यु का सामना करना पड़ा जबकि 1,53,972 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। जब लोग पोस्टमार्टम संबंधी योजना बनाए बिना असमय मर जाते हैं तो उनके परिवारों को मृतक की इच्छा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उन मामलों को कैसे संभाला जाए।
अदालत ने ‘समानता’ के आधार पर एएन अनु के अनुरोध को स्वीकार कर लिया क्योंकि इस विशेष परिस्थिति पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट कानून या कानूनी क़ानून नहीं था। अनु के लिए यह आदेश आशा की एक किरण है कि वह अपने पति के साथ परिवार बसा सकेगी, भले ही उसके पति की जल्द ही मृत्यु होने वाली है। फिर भी, किसी मृत या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना मरणोपरांत सहायक प्रजनन से संबंधित दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं हो सकता।
क्या है एआरटी अधिनियम
सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) अधिनियम को विभिन्न एआरटी से संबंधित सेवाओं को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें एआरटी चाहने वाले दम्पतियों, शुक्राणु या अंडादाताओं की पात्रता, एआरटी क्लीनिकों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक तथा एआरटी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकार शामिल हैं।
इस अधिनियम का उद्देश्य विवाहित और बांझ दंपतियों को एआरटी के माध्यम से माता-पिता बनने में सक्षम बनाना था। इसमें ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई थी, जिसमें इच्छित माता-पिता में से कोई एक मरने वाला हो या लगातार वनस्पति अवस्था में चला जाए, जो मस्तिष्क की शिथिलता की एक पुरानी स्थिति है जिसमें व्यक्ति में जागरूकता के कोई लक्षण नहीं दिखते।यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसके लिए दम्पति को सूचित एवं लिखित सहमति प्रदान करना आवश्यक है।
एआरटी में शामिल चिकित्सा प्रक्रियाएं
एआरटी में कई तरह की चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिन्हें प्राकृतिक प्रजनन में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को गर्भधारण करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बांझपन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे शुक्राणु उत्पादन की समस्या, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना या हार्मोनल असंतुलन।
सबसे आम एआरटी विधियों में से एक इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ है, जिसमें महिला के अंडाशय से अंडे एकत्र किए जाते हैं और प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ मिलकर भ्रूण बनाए जाते हैं। फिर एक या एक से अधिक भ्रूणों को सफल गर्भधारण की उम्मीद में महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।
अन्य एआरटी तकनीकों में इंट्रासाइटोप्लाज़मिक स्पर्म इंजेक्शन शामिल है, जहां एक शुक्राणु को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। एआरटी में ज़रूरत पड़ने पर डोनर अंडे या शुक्राणु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
आईवीएफ की पहली सफलता तब दर्ज की गई जब 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ लुईस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ। मात्र 69 दिन बाद, 3 अक्टूबर 1978 को, कोलकाता के डॉ. सुभाष मुखर्जी ने, एक जमे हुए भ्रूण का उपयोग करके आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से कनुप्रिया, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, के जन्म की घोषणा की।
2023 तक , भारत में हर साल आईवीएफ के अनुमानित 2 लाख चक्र आयोजित किए गए। अर्न्स्ट एंड यंग ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत का आईवीएफ बाजार 2027 तक 1.45 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच जाएगा।
मार्च 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, जिसमें मृत्यु से पहले दर्द को कम करने के लिए उपशामक देखभाल और शवों के साथ सम्मानजनक व्यवहार शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। फिर भी, केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या प्रजनन कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करना आक्रामक या अशोभनीय माना जा सकता है या क्या इससे रोगी की पीड़ा बढ़ने या उसके शरीर को विकृत करने की संभावना है।
वैज्ञानिक साहित्य से पता चलता है कि ऐसी प्रक्रियाएं पुरुषों के लिए आक्रामक हो सकती हैं, तथा महिलाओं के मामले में तो और भी अधिक। दूसरा मुद्दा यह है कि एआरटी अधिनियम में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जीवित पति या पत्नी के अनुरोध पर प्रजनन सामग्री प्राप्त करने के लिए किस सीमा तक चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति दी जा सकती है।
क्या कहते हैं कानून
एक और समस्या यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहता है कि विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाता है, जबकि एआरटी अधिनियम की धारा 33 (1) कहती है कि एआरटी के माध्यम से पैदा हुआ बच्चा दंपत्ति का वैध बच्चा माना जाएगा।
यह स्पष्ट नहीं है कि मरणोपरांत जन्म लेने वाले बच्चे इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या नहीं और क्या उन्हें वैध माना जाएगा, जिससे उन्हें मृत व्यक्ति का उपनाम, नागरिकता और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। स्पष्ट कानूनों की कमी से कई सवाल उठते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए जब गर्भवती महिला लगातार वानस्पतिक अवस्था में चली जाए? क्या उसे पुनर्जीवित किया जाएगा और भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाएगा? क्या जीवित माता-पिता का मृतक या असाध्य रूप से बीमार साथी के साथ संतान पैदा करने का हित, असाध्य रूप से बीमार रोगी के पीड़ारहित मृत्यु के अधिकार तथा सहमति के अधिकार पर वरीयता प्राप्त कर लेगा?
वर्तमान में इस बारे में कोई कानून या मार्गदर्शन नहीं है कि कौन सहायक प्रजनन की मांग कर सकता है। क्या यह केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है, या क्या माता-पिता ऐसा अनुरोध कर सकते हैं?यदि माता-पिता सहायक प्रजनन चाहते हैं, लेकिन पति/पत्नी इसके लिए सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा?क्या किसी प्रशंसक को अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने की अनुमति दी जा सकती है? इन सवालों के जवाब फिलहाल देश के कानून में मौजूद नहीं हैं।
कुछ समाजशास्त्रियों और वकीलों का तर्क है कि मरणोपरांत प्रजनन, मृतक की स्वायत्तता और उसके मरणोपरांत मामलों को निर्धारित करने की एजेंसी का उल्लंघन करता है।वे यह भी तर्क देते हैं कि मरणोपरांत प्रजनन से पैदा हुए बच्चों को भावनात्मक और आर्थिक रूप से कष्ट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने मृत माता-पिता के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें एकल अभिभावक द्वारा पालन-पोषण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
प्रजनन कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं को आक्रामक तथा सम्मान के साथ मरने के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिविंग विल को मान्यता देना इस बात का संकेत है कि व्यक्तियों की अपनी शारीरिक स्वायत्तता के संबंध में इच्छाएं मायने रखती हैं, भले ही उन्होंने चेतना खो दी हो या नहीं।
मरणोपरांत प्रजनन के समर्थकों का तर्क है कि जीवित माता-पिता की संतान प्राप्ति में रुचि, मृतक साथी के मरणोपरांत अपने संबंधों को निर्धारित करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। वे यह भी कहते हैं कि मरणोपरांत प्रजनन के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को अधिक प्यार और स्नेह मिलने की संभावना होती है क्योंकि वे खोए हुए प्रियजन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एकल माता-पिता द्वारा पाले गए बच्चों को बड़े होने पर किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान का सामना करना पड़ता है।
विदेशों में क्या है स्थिति
स्वीडन और जर्मनी ने मरणोपरांत प्रतिकृति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इसका उपयोग केवल सामान्य परिस्थितियों में दम्पती की लिखित सहमति से ही किया जा सकता है। अंग्रेजी कानून के अनुसार, यदि माता-पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने या सहमति देने में असमर्थ हो जाने से पहले ही दोनों ने सहमति दे दी हो तो मरणोपरांत प्रजनन की अनुमति दी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में मृतक की सहमति के बिना आनुवंशिक सामग्री निकालना अपराध माना जाता है। इजराइल मृत पति की सहमति के बिना शुक्राणु निष्कर्षण की अनुमति देता है लेकिन भ्रूण निष्कर्षण की अनुमति नहीं देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनिफॉर्म पैरेंटेज एक्ट 2000 के अनुसार, मरणोपरांत जन्मे बच्चे नाजायज माने जाते हैं, जब तक कि मृत माता-पिता ने अपनी मृत्यु से पहले इसकी सहमति न दे दी हो।
भारत में संसद को मरणोपरांत प्रजनन की अनुमति और विनियमन पर स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें मृतक के मौलिक अधिकारों, बच्चों के सर्वोत्तम हितों और भारत में पारिवारिक संरचनाओं की इस तरह के वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को समायोजित करने की क्षमता के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
ऐसे मामलों की समय की संवेदनशीलता को देखते हुए, यह जरुरी हो गया है कि चिकित्सीय और कानूनी प्रोटोकॉल बनाए जाएं तथा लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्णय लिया जाए कि क्या हम एक समाज के रूप में मौत के बाद प्रजनन के लिए समाज और व्यक्ति तैयार हैं।
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