किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को भयभीत करने से आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के तहत अपराध का दोषी हो जाएगा; इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत जबरन वसूली के सभी तत्वों को पूरा करना आवश्यक नहीं है।
किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध जारी >